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Metroघरेलू हिंसा ऐक्ट: 'मुस्लिम को नहीं रख सकते बाहर'

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा ऐक्ट के तहत सुरक्षा मांग रही मुस्लिम महिलाओं को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस भारती डांगरे ने मुंबई निवासी मुस्लिम युवक की याचिका खारिज करते हुए उसे अपनी पत्नी और दो बच्चों के लिए 1.05 लाख रुपये का मासिक भत्ता और घर का किराया देने का आदेश दिया।

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