भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने त्योहारी सीजन में बढ़ी हुई मांग को देखते हुए यात्रियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सख्त नियम (Travelling Rules) जारी किए हैं. नियमों के मुताबिक, कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव (Corona Positive) पाए जाने के बाद यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर रेल कानून (Railways Act) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल (Imprisonment) भेजा जा सकता है.
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