EC tough on criminal backgrounds of candidates: चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के आपराधिक ब्यौरे के विज्ञापन के नियमों को सख्त कर दिया है। अब उम्मीदवार मनचाहे समय पर ये विज्ञापन नहीं दे पाएंगे। आयोग ने इसके लिए समयसीमा तय की है। उम्मीदवारों को 3 बार अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का विज्ञापन देना होगा।
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