आरबीआई के नियम के अनुसार बैंक में अपनी शिकायत तीन दिन के अंदर दर्ज करवानी होगी. अगर धोखाधड़ी या अवैध लेन-देन उपभोक्ता की लापरवाही से हुआ है, तो भी ग्राहक को बैंक की तरफ से दिया जाएगा.
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