अगर आप नौकरी बदलने के 5 साल के अंदर अपना PF निकालते हैं तो इसपर टैक्स बचत (Tax Savings) का कोई लाभ नहीं मिल सकेगा. वहीं, इस फंड को ट्रांसफर कर लिया जाता है तो इसपर टैक्स बचत के साथ पेंशन भी मिल सकेगा.
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