बंटवारे से पहले जम्मू-कश्मीर राजघराने ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट रूल बनाया था, जिसके तहत अन्य राज्यों के निवासियों को जम्मू-कश्मीर में बसने पर रोक थी। हालांकि, पाकिस्तान ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में बाहरी लोगों को बसाने के लिए इस आदेश को निरस्त कर दिया।
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