मुंबई पर कथित सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाले विडियो अपलोड करने के मामले में शनिवार को एक अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खान को के साइबर प्रकोष्ठ ने 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए (धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने) के तहत मामला दर्ज किया गया था। एजाज खान ने 9 जुलाई को एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर दो विडियो अपलोड किए थे। पहला विडियो झारखंड में हुई कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डालने की घटना से संबंधित था। इसमें खान ने एक खास समुदाय के लोगों से कथित तौर पर एकजुट होने और बदला लेने को कहा था। दूसरे विडियो में खान एक कथित भड़काऊ विडियो को लेकर पांच युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर पुलिस तंत्र का मजाक उड़ाते हुए नजर आए थे। पुलिस ने खान को शुक्रवार को मैजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें शनिवार तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। शनिवार को खान को पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अभिनेता के वकील ने कहा कि वह अब मैजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत याचिका दायर करेंगे।
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